एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे में सरकार अब एक्शन में आ गई है. उपभोक्ता मंत्रालय ने इससे निपटने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है. इसके तहत एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने पर अब पांच लाख के जुर्माने के साथ-साथ दो साल तक जेल भी हो सकती है. बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर केंद्र सरकार कानून में संशोधन करने जा रही है. उपभोक्ता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, मौजूदा हालातों में जो प्रावधान हैं उनमें जुर्माने और सजा का प्रावधान काफी कम है.
'लीगल मेट्रोलौजी एक्ट' में होगा संशोधन
पिछले महीने मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था. इस बैठक में जुर्माना व सजा को बढ़ाने पर सहमति बनी थी. इसके तहत मंत्रालय ने एमआरपी की अधिक कीमत वसूलने पर सख्ती करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है. इसके लिए ‘लीगल मेट्रोलौजी एक्ट’ की धारा 36 में जल्द संशोधन किया जाएगा.
अभी कितना है जुर्माना
मौजूदा व्यवस्था को देखें तो पहली गलती पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है. इसमें संसोधन कर इस राशि को एक लाख रुपए करने का प्रस्ताव है. वहीं, दूसरी गलती पर मौजूदा जुर्माना 50000 रुपए है, जबकि इसे 2.5 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव है. तीसरी गलती पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है. वहीं, इसमें भी संसोधन कर इसे 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है.
संशोधित कानून में बढ़ेगी सजा
मौजूदा समय में एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने पर 1 साल तक की सजा का प्रावधान है. अब इसे 1 साल, 1.5 साल और 2 साल तक की सजा करने का प्रस्ताव दिया गया है. अभी उपभोक्ता मंत्रालय के पास 1 जुलाई 2017 से 22 मार्च 2018 तक 636 शिकायतें मिलीं हैं. पिछले नौ महीने में सबसे ज्यादा शिकायतें महाराष्ट्र से मिलीं हैं. इसके बाद यूपी से 106 और दिल्ली से सिर्फ 3 शिकायतें मिली हैं. केंद्र सरकार के मुताबिक, इस प्रकार के लाखों मामले हो सकते हैं, लेकिन जागरुकता की कमी के कारण बहुत कम लोग शिकायत कर पा रहे हैं.
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