VIDEO : बिजी वूमन के लिए हैं ये ईजी मेकअप टिप्स

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अगर आप भी मोबाइल वौलेट का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. इस खबर को पढ़कर आपको जरूर राहत मिलेगी. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में लाइसेंस प्राप्त सभी मोबाइल वौलेट कंपनियों को अपने ग्राहकों का केवाईसी नौर्म्स पूरा करने के लिए 28 फरवरी 2018 तक का वक्त दिया था.

ज्यादातर कंपनियां आरबीआई के इस आदेश को पूरा नहीं कर पाईं. एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी तक भी करीब 80 प्रतिशत यूजर्स का केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है. ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि इस आदेश के पूरा नहीं होने पर मोबाइल वौलेट अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे और यूजर्स का पैसा फंस जाएगा.

डिजिटल वौलेट इस्तेमाल करने की सशर्त छूट

लेकिन अब आरबीआई ने मोबाइल वौलेट कंपनियों के ग्राहकों को बिना केवाईसी डिजिटल वौलेट का इस्तेमाल करने की सशर्त छूट दी है. आरबीआई ने केवाईसी की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई लेकिन ग्राहक न्यूनतम केवाईसी के साथ अपना डिजिटल वौलेट चला सकते हैं, लेकिन उन्हें सीमित सुविधाएं ही मिलेंगी. आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो ने भी इस बारे में कहा कि ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है. ग्राहक का वौलेट में मौजूद पैसा कहीं नहीं जाएगा. ग्राहक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले की तरह वस्तुओं और सेवाओं की खरीद जारी रख सकते हैं, जितना उनके वौलेट में पैसा है.

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मौजूदा बैलेंस बरकरार रहेगा

उन्होंने यह भी साफ किया कि ग्राहक ई वौलेट में दोबारा पैसा तभी डाल सकेंगे, जब केवाईसी की पूरी जानकारी दें देंगे. आरबीआई के निर्देशानुसार ग्राहक केवाईसी की न्यूनतम शर्तों को पूरा कर ई-वौलेट या प्रीपेड इन्स्ट्रूमेंट के जरिये 10 हजार तक का लेनदेन कर सकते हैं. आरबीआई ने कहा है कि वौलेट में रखा मौजूदा बैलेंस बरकरार रहेगा और यूजर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा, आरबीआई ने कहा कि यूजर्स अपने पैसे को बैंक खाते में भी ट्रांसफर कर सकते हैं. इससे लोगों के पैसे फंसने से बच जाएंगे.

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