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EPFO ने पीएफ का पैसा निकालने के नियम में बदलाव कर दिया है. अब पीएफ खाते से 10 लाख रुपए से ज्यादा रुपए निकालने के लिए औनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए औफलाइन आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके अलावा EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 से 5,00,000 रुपए से ज्यादा की निकासी के लिए भी औनलाइन आवेदन जरूरी कर दिया है.
मतलब इसके लिए भी अब औफलाइन किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. आपको बता दें कि पेंशन योजना के तहत, पेंशन की आंशिक राशि की निकासी का प्रावधान है. इसे पेंशन के पैसे का रूपान्तरण कहा जाता है. फिलहाल ईपीएफओ अंशधारकों को औनलाइन के साथ मैनुअल तरीके से भी दावा दाखिल करने की अनुमति है.
EPFO की तरफ से यह कदम क्लेम सेटलेमेंट के दौरान फ्रौड होने की आशंका के चलते उठाया गया है. इसका मतलब यह है कि अब आप अपना 10 लाख से ज्यादा का पीएफ औफलाइन मोड से नहीं निकाल पाएंगे. बता दें कि मौजूदा समय में आपकी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी पीएफ के तौर पर कटता है. इसका 8.66 फीसदी आपके पेंशन खाते में जाता है. अगर आप औनलाइन पीएफ निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपना पीएफ अकाउंट अपने आधार से लिंक करना जरूरी है.
अगर आपका पीएफ अकाउंट आधार से लिंक नहीं होगा, तो आप औनलाइन पीएफ निकालने के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे. सिर्फ 10 लाख से ज्यादा की रकम ही नहीं, बल्कि आप इससे कम पीएफ अमाउंट को निकालने के लिए भी औनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि बिना आधार लिंक किए आप यह काम औनलाइन नहीं कर पाएंगे.