भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एसबीआई पर जुर्माना लगाने के बाद अब एयरटेल पेमेंट बैंक पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने यह जुर्माना बैंकिंग औपरेशंस से जुड़े दिशा-निर्देश और अपने ग्राहक को जानो (KYC) नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाया है.

आरबीआई ने एयरटेल पर पर यह जुर्माना बैंक के दस्तावेजों की जांच करने के बाद लगाया है. जांच में केंद्रीय बैंक ने पाया कि ग्राहकों की ओर से बिना किसी स्पष्ट रजामंदी के लोगों के खाते खोले गए. आरबीआई की तरफ से एक बयान में कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 मार्च 2018 को एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

बिना रजामंदी के ही खाते खोले

एयरटेल पेमेंट बैंक पर यह जुर्माना केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए केवाईसी नियमों और भुगतान बैंक परिचालन के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने के लिए लगाया गया है. ग्राहकों की शिकायत थी कि उनकी बिना रजामंदी के एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खाते खोले. इसे लेकर मीडिया में भी खबरें थीं, जिस पर रिजर्व बैंक ने 20 से 22 नवंबर 2017 को बैंक का पर्यवेक्षण दौरा किया.

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जनवरी 2017 में शुरू किया था परिचालन

रिपोर्ट के मुताबिक बैंक के दस्तावेजों में पाया गया कि उसने केवाईसी नियमों और भुगतान बैंक परिचालन के दिशानिर्देशों की अवहेलना की है. इसके बाद रिजर्व बैंक ने 15 जनवरी को कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और बैंक के उत्तर का आकलन करने के बाद उस पर यह मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय किया. एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने पिछले साल जनवरी में अपना परिचालन शुरू किया था. आपको बता दें कि पिछले दिनों नोटबंदी से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने एसबीआई पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

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