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पंजाब नेशनल बैंक और रोटोमैक घोटाले के बाद अब 3200 करोड़ रुपए के टीडीएस घोटाले की खबरें सामने आ रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में करीब 447 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों की सैलरी में से टीडीएस का पैसा तो काट लिया, लेकिन उसे सरकार तक नहीं पहुंचाया और कंपनी के फायदे के लिए उन पैसों का इस्तेमाल किया.

अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कंपनी आपकी सैलरी में से टैक्स के पैसे काट रही है तो वह उसे जमा कराए या ना कराए, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि कंपनी द्वारा आपके टैक्स का पैसा आयकर विभाग को ना देने के कारण आप भी कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं.

दरअसल, आपके वेतन में से पैसे काटने के बाद अगर वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचाए जा रहे हैं तो आपके फौर्म 16 और 26एएस में उपलब्ध जानकारियां बेमेल हो जाएंगी, जिसके कारण आपके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है. आयकर विभाग आपको डिमांड नोटिस भेज सकता है. दरअसल, जो टैक्स का पैसा आपके वेतन में से कटता है, उसकी जानकारी फौर्म 16 में होती है और जितना पैसा टीडीएस के रूप में आयकर विभाग को दिया जाता है उसकी जानकारी फौर्म 26एएस में होती है और इन दोनों फौर्म्स की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध होती है.

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ऐसे में विभाग इस बात का आसानी से पता लगा सकता है कि आप टैक्स दे रहे हैं या नहीं. आप डरिए नहीं, आपकी कंपनी टीडीएस के पैसे आयकर विभाग को भेज रही है या नहीं इसका पता लगाने का भी एक तरीका है.

एक खबर के मुताबिक कोई भी कंपनी तिमाही के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टीडीएस फाइल करती है. कंपनी के पास टीडीएस फाइल करने के लिए एक तिमाही खत्म होने के बाद करीब एक महीने तक का वक्त होता है. जैसे कि, एक तिमाही अगर 30 जून 2018 में खत्म हो रही है तो कंपनी के पास टीडीएस फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 होगी. आपको बता दें कि 31 मार्च को खत्म होने वाली तिमाही के लिए टीडीएस फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मई होती है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होता है.

जैसे ही टीडीएस फाइल करने की आखिरी तारीख निकलती है, कर्मचारियों को फौर्म 26एएस चैक करना चाहिए. इससे उन्हें पता चलता रहेगा कि कंपनी उनकी सैलरी में से काटे गए पैसे आयकर विभाग में जमा करा भी रही है या नहीं. वैसे तो टीडीएस रिटर्न की सारी जानकारी दो दिनों के अंदर आपके फौर्म 26एएस में अपडेट कर दी जाती है, लेकिन इसे 10 दिन बाद चैक करना ही सही होगा.

आपको बता दें कि फौर्म 26एएस किसी कर्मचारी का वार्षिक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है, जिसे आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है. आप अपना 26एएस फौर्म TRACES वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. यह पासवर्ड द्वारा सुरक्षित फौर्म होता है. इसमें कर्मचारी का नाम, पैन नंबर, कितना पैसा टीडीएस के तौर पर कटा, कितना जमा किया गया, इस तरह की सारी जानकारी उपलब्ध होती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि टीडीएस जमा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समय-समय पर अपने फौर्म चैक करते रहना चाहिए.

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