टैक्स चोरी को रोकने के लिए सरकार और इनकम टैक्स विभाग लगातार काम कर रहे हैं. आयकर विभाग की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है. यह एडवाइजरी नौकरी करने वालों के लिए खास है. इसमें कहा गया है जो टैक्स चोरी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा. इतना ही नहीं उनके खिलाफ उस कंपनी से भी एक्शन लेने के लिए कहा जाएगा जहां वह नौकरी करते हैं. दरअसल यह एडवाइजरी उन लोगों को देखते हुए जारी की गई है जो लोग टैक्स बचाने के गलत तरीक अपनाते हैं. इसमें कई नौकरीपेशा लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त अपनी सैलरी में ज्यादा कटौती की बात करते हैं. या फिर अपनी कम इनकम की बात करते हैं.

इनकम टैक्स विभाग के बेंगलुरु के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) के मुताबिक सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स से कहा गया है कि गलत तरीके से टैक्स बचाने के चक्कर में गलत टैक्स कंस्लटेंट्स के चक्कर में न आएं. विभाग के अनुसार रिटर्न में आय कम दिखाना या कटौती बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय है और पकड़े जाने पर आयकर कानून की धाराओं के तहत मुकदमा किया जा सकता है.

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आयकर विभाग ने सैलरीड क्‍लास के टैक्‍सपेयर्स द्वारा इनकम कम दिखाने की रिपोर्ट्स पर चिंता जताते हुए यह एडवाइजरी जारी की है. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट में हाल में टैक्‍स रिफंड से जुड़े एक फ्रौड के मामले का खुलासा किया था. बेंगलुरू में बेलवेदर इन्‍फार्मेशन टैक्‍नोलौजी कंपनीज के कर्मचारियों द्वारा फ्रौड के जरिए टैक्‍स रिफंड लेने का मामला सामने आया था. सीबीआई ने इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया है.

सैलरीड क्‍लास के टैक्‍सपेयर्स के लिए टैक्स दाखिल करने का सत्र शुरू हो चुका है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वेतनभोगी करदाताओं के लिए नए आईटीआर फार्म को हाल ही में अधिसूचित किया जो आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर उपलब्ध है. सैलरी पाने वालों के लिए सहज आईटीआर में जो जानकारी मांगी गई है उसमें वेतन में जिन-जिन भत्तों पर टैक्स लगता है उसका ब्योरा देना है. यह जानकारी कर्मचारी के फार्म-16 में दर्ज होती हैं. इसलिए उन्हें इसे देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. हालांकि पहले सहज फार्म में यह कौलम नहीं था.

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