आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ इस तरह आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई देती है मानो लोकतांत्रिक देश में कोई चुनी हुई सरकार नहीं, बल्कि सैकड़ों साल पहले की तलवार की नोक पर अपने भुजाओं की ताकत के भरोसे कोई चक्रवर्ती राजा गद्दी पर विराजमान हो. यह सरकार अहं से भरपूर है.

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब की अपनीअपनी भूमिका संविधान के तहत निर्धारित की गई है. कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सब के अपनेअपने कामकाज हैं. मगर नरेंद्र मोदी के कुछ निर्णय इतने विवादित हो जाते हैं कि देश के उच्चतम न्यायालय तक को इस का संज्ञान लेना होता है.

बहुचर्चित प्रकरण

ऐसा ही एक बहुचर्चित प्रकरण प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख यानी ईडी के सुप्रीमो संजय मिश्रा का देश में सुर्खियां बटोर रहा है. केंद्र सरकार लगातार ईडी प्रमुख के रूप में संजय मिश्रा की तरफदारी करती रही है और चाहती है कि वह कम से कम नवंबर, 2023 तक ईडी प्रमुख बने रहें. मगर इसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा कर स्पष्ट कर दिया है कि देश में कानून नाम की व्यवस्था सर्वोपरि है जिस के संरक्षण में संविधान के तहत देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था निरपेक्ष भाव से चलती रहेगी.

निस्संदेह नरेंद्र मोदी की सरकार को उच्चतम न्यायालय का यह फैसला रास नहीं आया होगा. मगर देश हित में केंद्र सरकार को यह समझना चाहिए कि सब के अपनेअपने दायित्व और कर्तव्य हैं जिन पर चलना देश और लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है. सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को ऐतिहासिक झटका लगा है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को ले कर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने संजय मिश्रा को सरकार द्वारा दिया तीसरा कार्यकाल विस्तार देने का आदेश रद्द कर दिया है. साथ ही अदालत ने कार्यकाल विस्तार को अवैध बताया है.

कोर्ट का रूख

हालांकि, कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने का नियम सही है. न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “हम ने 2021 में आदेश दिया था कि उन का कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए. इसलिए अब वह 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रह सकते हैं.”

उल्लेखनीय है कि संजय कुमार मिश्रा को 2018 में दो साल के लिए ईडी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था. इस के बाद देश से देख रहे हैं कि किस तरह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की काररवाई एकतरफा होती चली गई. दीपक जितना विवाद इस दरमियान हुआ इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ होगा.

कानून बङा या सरकार

नवंबर, 2020 में संजय मिश्रा को रिटायर होना था, लेकिन 13 नवंबर, 2020 को जारी एक आदेश में केंद्र सरकार ने उन के कार्यकाल को 3 साल कर दिया. इस के बाद केंद्र सरकार 2021 में एक अध्यादेश ले कर आई. अध्यादेश में कहा गया कि सीबीआई और ईडी के निदेशक का कार्यकाल 2 साल से अधिकतम 5 साल तक बढ़ाया जाए. अध्यादेश को संसद में पारित कराया गया. इस को ले कर विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना भी की थी. मगर अब जहां संजय मिश्रा की विदाई तय हो गई है, वहीं केंद्र सरकार की संजय मिश्रा की प्रति अतिरिक्त लगाव को भी देश ने देखा है जो अपनेआप में एक अकेला उदाहरण है.

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