दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो शहर हों या छोटे शहर. शहरों में बड़े पैमाने पर लोग किराए पर रहते हैं. अगर आपने भी रेंट पर घर ले रखा है तो आपको कुछ अहम बातों का ध्यान रखना होगा. इससे न सिर्फ आपको टैक्स बचाने में मदद मिलेगी बल्कि गैस कनेक्शन लेने से लेकर पासपोर्ट बनवाने जैसे कामों में भी आपको आसानी होगी.
रेंट एग्रीमेंट
अगर आप रेंट पर घर लेकर रह रहे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट जरूर करवाना चाहिए. यह डाक्यूमेंट प्रमाणित करता है कि आप किसी खास एड्रेस पर किराए पर रह रहे हैं और कितना किराया दे रहे हैं. यह आपके लिए रेजीडेंस प्रूफ के तौर पर भी काम करता है.
टैक्स छूट हासिल करने में आएगा काम
अगर आप किराए पर रहते हैं तो आप किराए पर खर्च होने वाली रकम पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. पिछले कुछ समय से इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने हाउस रेंट पर टैक्स छूट क्लेम करने वालों की स्क्रूटनी सख्त कर दी है. ऐसे में इनकम टैक्स विभाग का असेसिंग ऑफीसर आपसे रेंट एग्रीमेंट मांग सकता है. अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो आप को दिक्कत हो सकती है.
चेक या ऑनलाइन करें रेंट का पेमेंट
इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग आपसे रेंट पेमेंट का भी सबूत मांग सकता है. आपको रेंट का पेमेंट कैश में करने के बजाए चेक से या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहिए. इससे आपके लिए इनकम टैक्स विभाग को पेमेंट का प्रूफ देने में आसानी होगी. अगर आप प्रूफ नहीं दे पाए तो विभाग आपके क्लेम को खारिज कर सकता है और आपको टैक्स चुकाना होगा.
पैरेंट्स के घर में रह कर ले सकते हैं टैक्स छूट
आप अपने पैरेंट्स के घर में रह कर भी उनको रेंट का पेमेंट कर सकते हैं और इस पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आपके पैरेंट्स को जो किराया मिल रहा है वह रेंटम इनकम के तौर पर उनकी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखना चाहिए. इसके अलावा आप रेंट पेमेंट चेक या ऑनलाइन करें जिससे आपके लिए इसे साबित करना आसान होगा.
1 लाख रुपए से अधिक रेंट पर जरूरी है मकान मालिक का पैन
अगर आप सालाना 1 लाख रुपए से अधिक रेंट देते हैं तो आपको इस पर टैक्स छूट हासिल करने के लिए मकान मालिक का पैन नंबर देना होगा.
गैस कनेक्शन या पासपोर्ट बनवाने में आएगा काम
अगर आप किराए पर रहते हैं और आपको गैस कनेक्शन लेना है या पासपोर्ट बनवाना है तो रेजीडेंस प्रूफ के तौर पर आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं. इससे आपका काम आसानी से हो जाएगा.