मार्च का महीना यानि की चिंताओं का महाने. आईटीआर फाइल करने से लेकर कई और काम इस महीने निपटाने होते हैं. आज मार्च के महीने का आखिरी दिन है और आज टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी है. पर मार्च से ज्यादा आने वाले दिनों में परेशानियां बढ़ने वाली हैं क्योंकि कल से बहुत सारे नियम और कानून बदलने वाले हैं.

कुछ बातें जान लेना जरूरी है. 1 अप्रैल 2017 के बाद प्रारंभ होने वाले नए वित्त वर्ष से आयकर व वित्तीय लेनदेन में कई बदलाव हो रहे है. आपके लिए इन बदलावों के बारे में जानना बेहद जरूरी है-

1. जलाई 2017 तक पैन को आधार से लिंक करना आनिवार्य हो गया है व नए पैन के लिए भी आवेदन पर आधार अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही रिर्टन पर भी आधार नम्बर लिखना अनिवार्य हो गया है .

2. अब जुलाई 2017 के बाद बाजार में नगद लेनदेन सिर्फ 2 लाख रूपये तक ही किया जा सकता है. 2 लाख से अधिक नगद लेने-देन पाये जाने पर 100% जुर्माना लगाया जाएगा.

3. 87 A के अंतर्गत टेक्स आयकर रिबेट 3 लाख 50 हजार तक की आय पर 2500 कर दी गयी है. पहले यह 5 लाख तक की आय पर 5000 थी.

4. आयकर के स्लैब में आंशिक परिवर्तन कर दिया गया है, अब 5 लाख तक की आय पर 5 % की दर से आयकर देना होगा. उसके बाद 20% की दर यथावत है.

5. संपत्ति बेचने से अर्जित आय को लॉन्ग टर्म केपिटल गेन मानी जाता है, यह अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दी गयी है. इसका मतलब है कि अगर किसी अचल संपत्ति को खरीद कर 2 वर्ष से कम समय में बेचा जाता है, तो अर्जित आय पर आप की आयकर स्लैब अनुसार कर देना होगा. लेकिन अगर संपत्ति 2 वर्ष के बाद बेची जाती है तो अर्जित आय से महंगाई वृद्धि दर घटाकर सिर्फ 20% कर देना होगा, टेक्स स्लैब के अनुसार गणना नहीं होगी.

6. राजीव गांधी इक्विटी सेविंग में पहली बार निवेश करने पर आयकर में छूट नहीं मिलेगी. पहले इसमें छूट मिलती थी.

7. 31 दिसम्बर तक आयकर रिटर्न जमा करने पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा और उसके बाद रिटर्न जमा करने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जायेगा. यह नियम 5 लाख से अधिक आय वालों के लिए लागु होगा. 5 लाख तक की आय वालों को 1 हजार रुपए जुर्माना देना होगा.

8. 5 लाख तक की आय वर्ग के लोगों के लिए 1 पेज का सरल आयकर रिर्टन फार्म लागु किया जाएगा.

9.  टेक्स रिटर्न के रिविजन की सीमा 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गयी है. सिर्फ  वर्ष पहले का ही रिविजन फाइल किया जा सकेगा. अब कोई व्यक्ति सिर्फ 1 वर्ष की ही आयकर फाइल बना सकता है.

10. आयकर में गड़बड़ी पाये जाने पर 10 वर्ष तक की आय की जांच करने का अधिकार आयकर विभाग को दिया जायेगा. पहले 5 वर्ष तक की आय की ही जांच हो पाती थी.

11. सभी अप्रत्यक्षय करों के स्थान पर एक देश एक कर का सिद्धान्त लागु किया जा रहा है और जीएसटी इसी वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा.

12. बैंकों से निकासी- जमा और एटीएम द्वारा निकासी की सीमा तय कर दी गयी है. सिमा से अधिक पर शुल्क और सर्विस चार्ज लगाया जाएगा.

इन सब के अलावा, भारतीय स्टेट बैंक समूह ने भी एटीएम निकासी से कुछ नियम जारी कि हैं-
1. अब 1 महीने में सिर्फ 3 बार निःशुल्क पैसे जमा किए जा सकेंगे. उसके बाद प्रत्येक जमा पर 50 रुपए शुल्क और सर्विस चार्ज देना होगा.

2. एक दिन में अधितम 50 हजार नगद जमा किया जा सकेगा. न्यूनतम शुल्क 95 रुपए है, इसका मतलब है कि यदी आप 53000 जमा करते हैं तो 102.50 शुल्क लगेगा देना होगा.

3. बचत खातों के न्यूनतम बैंलेंस की सीमा भी बढ़ा दी गयी है. अगर आपका बैंक अकाउंट महानगरों में है तो 5000, अन्य शहरों में है तो 3000 ,अर्ध शहरी क्षेत्र में है तो 2000 और ग्रामीण क्षेत्र में है तो 1000 रुपए रखना अनिवार्य है.

4. एटीएम से कैश निकालने के लिए 1 माह में 5 निकासी निशुल्क रहेगी और उनके बाद प्रत्येक निकासी पर 10 रुपये शुल्क लगेगा, महीने में औसत 25 हजार रुपए रखने वाले ग्राहक के लिए एसबीआई एटीएम से निकासी की कोई सीमा नहीं है. 1 लाख औसत बेलेंस रखने वाला ग्राहक अन्य बैंक के ATM से भी असीमित निकासी कर सकते हैं.

अब देखने वाली बात यह होगी की आम जनता इन नियमों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं. 

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