इंश्योरेंस रेग्युलेटरी ऐंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने 1 अक्टूबर से इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट रखना अनिवार्य कर दिया है. इस अकाउंट को खोलने और ई-पॉलिसी खरीदने के बारे में फ्यूचर जेनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ईश्वर नारायणन यहां दे रहे हैं महत्वपूर्ण जानकारी.

ई-इंश्योरेंस की शुरुआत दो वर्ष पहले हुई थी, लेकिन ई-इंश्योरेंस अकाउंट को अभी अनिवार्य किया गया है. इसका मकसद आपके इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को कंसॉलिडेट करना और क्लेम का प्रोसेस आसान बनाना है. यह अकाउंट खोलने के लिए कोई अतिरिक्त कॉस्ट नहीं है. अकाउंट खोलने के बाद आपकी सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज एक स्थान पर उपलब्ध होंगी. आप क्लेम करने या कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए पॉलिसी को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. आपको इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में खुद जाने की जरूरत नहीं होगी.

शिकायत का निपटारा रिपॉजिटरी की ओर से बनाए गए ग्रिवेंसेज सेल की ओर से किया जाएगा. इस सिस्टम में डेटा भी पूरी तरह गोपनीय रहेगा. इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा फायदा KYC का होगा, जिससे एक विश्वसनीय और बड़ा डेटाबेस बनेगा, जिसमें कस्टमर की इंश्योरेंस हिस्ट्री के साथ उसके क्लेम की डिटेल्स भी होंगी.

कैसे खोलें अकाउंट

सबसे पहले इंश्योरेंस रिपॉजिटरी चुनें. आप IRDAI की ओर से अधिकृत पांच रिपॉजिटरी- CAMS रिपॉजिटरी सर्विसेज, कार्वी इंश्योरेंस रिपॉजिटरी, सेंट्रल इंश्योरेंस रिपॉजिटरी, NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट और SHCIL प्रॉजेक्ट्स में से किसी एक को चुन सकते हैं.

इसके बाद रिपॉजिटरी की वेबसाइट पर लॉग इन कर ऐप्लिकेशन फॉर्म भरें. फॉर्म के साथ KYC डॉक्युमेंट्स अटैच करें और उन्हें ऑनलाइन जमा करें. अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड और परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड अनिवार्य हैं. इसके अलावा ऐड्रेस प्रूफ के लिए आप रजिस्टर्ड लीज और सेल के लिए लाइसेंस अग्रीमेंट, आधार लेटर, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य डॉक्युमेंट्स जमा कर सकते हैं.

आप रिपॉजिटरी की ओर से नियुक्त 'अप्रूव्ड पर्सन' यानी पॉइंट ऑफ सेल (PoS) के पास भी डॉक्युमेंट्स जमा कर सकते हैं. इसके बाद रिपॉजिटरी डॉक्युमेंट्स की जांच करेगी और इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट खोलने के लिए अपने सिस्टम में डेटा दर्ज करेगी. ऐप्लिकेशन फॉर्म जमा करने के सात दिनों के अंदर ई-इंश्योरेंस अकाउंट खोला जाएगा. अकाउंट खुलने के बाद आपको लॉग इन आईडी और पासवर्ड के साथ एक वेलकम किट भेजी जाएगी. अब आप रिपॉजिटरी की वेबसाइट पर लॉग इन कर अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ई-इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे खरीदें

अगर आपने ऑथराइज्ड इंश्योरेंस रिपॉजिटरी की वेबसाइट के जरिए ई-इंश्योरेंस अकाउंट खोला है तो आपको पॉलिसी ऑनलाइन या व्यक्तिगत तौर पर खरीदने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को अपना ई-अकाउंट नंबर बताना होगा. रिपॉजिटरीज को कस्टमर्स को पॉलिसीज बेचने की अनुमति नहीं है.

अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी के जरिए अकाउंट खोला है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉलिसी खरीदने से जुड़ी सभी प्रोसेसिंग और अन्य एक्टिविटीज कंपनी की ओर से ही पूरी की जाएंगी.

अकाउंट खोलने के बाद आप लॉग इन कर प्रीमियम चुका सकते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग की वजह से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का अब काफी इस्तेमाल हो रहा है. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने के लिए आपको अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनियों की वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं होगी और आप अपने ई-अकाउंट के साथ ये पेमेंट आसानी से कर सकते हैं.

फिजिकल पॉलिसी को ई-पॉलिसी में बदलना

ये रूल केवल नई पॉलिसी के लिए लागू होंगे और मौजूदा पॉलिसीज को फिजिकल फॉर्म में रखा जा सकता है. हालांकि, अगर आप अपनी फिजिकल पॉलिसीज को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं. ई-इंश्योरेंस अकाउंट से इंश्योरेंस पॉलिसीज डिजिटल फॉर्म में तुरंत जारी की जा सकेंगी और इससे पॉलिसी जारी करने में देरी या पॉलिसी न मिलने जैसी समस्याएं नहीं होंगी.

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