ग्राहको को 6 फरवरी 2018 तक अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक कराना होगा. अगर ऐसा नहीं किया गया को आपकी मोबाइल सेवाएं बंद हो सकती हैं. इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है.

इसमें कहा गया है कि मोबाइल ग्राहक को ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के तहत 6 फरवरी तक अपना फोन आधार के साथ लिंक करवाना अनिवार्य है. वहीं, नए बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी आधार अनिवार्य है.

सरकार नहीं बदल सकती अंतिम तारीख

सरकार ने कहा है कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख (6 फरवरी) सरकार नहीं बदल सकती है क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है. साथ ही यह भी बताया कि आधार को अपने बैंक खातों के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च कर दी गई है. आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा था जिसमें पूछा गया था कि आधार को मोबाइल नंबर से क्यों लिंक कराया जाना चाहिए.

सरकार ने आधार को बताया सुरक्षित

सरकार ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में साइबर हमलों से कई देश प्रभावित हुए हैं. लेकिन UIDAI और इसके किसी भी सर्वर पर हैकिंग या डाटा लीक होने की कोई भी घटना सामने नहीं आई है.

ध्यान रखें ये जरूरी बातें

सबसे जरूरी बात यह है कि आपका मोबाइल नंबर आधार से किसी भी तरह से घर बैठे लिंक नहीं होगा. ऐसे में अगर कोई दावा करे कि वो आपका नंबर आधार से लिंक करा देगा तो इसे नहीं मानें।

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