झारखंड में रांची शहर के पास नामकुम इलाके का रहने वाला आदिवासी सुरेश उरांव गुस्से में कहता है, ‘‘आदिवासी जान दे देगा, पर जंगल और जमीन नहीं छोड़ेगा. आदिवासियों के राज्य में आदिवासियों को जंगल और जमीन से उजाड़ कर तरक्की हो ही नहीं सकती. उद्योग लगाने के नाम पर आदिवासियों को हटाया जाता है, पर न उन्हें मुआवजा मिलता है, न उद्योग ही लग पाता है.’’ सीएनटीएसपीटी ऐक्ट में बदलाव कर सरकार ने आदिवासियों से उन का हक छीनने की जबरदस्त साजिश रची है. आदिवासी उसे किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे.

इस मसले को ले कर एक बार फिर झारखंड में बंद, तोड़फोड़ और आगजनी का सिलसिला शुरू हो चुका है. सरकार इस मामले में यह दावा कर रही है कि इस ऐक्ट की वजह से ही राज्य और आदिवासियों की तरक्की नहीं हो पा रही थी, इसलिए उस में बदलाव करना जरूरी हो गया था. 22 नवंबर, 2016 को सीएनटी ऐक्ट (छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908) व एसपीटी ऐक्ट (संथालपरगना काश्तकारी अधिनियम-1949) में बदलाव कर के रघवुर दास सरकार ने बैठेबिठाए नया झमेला मोल ले लिया है. ऐक्ट की धारा-21, धारा-49 (1), धारा-49 (2) और धारा-71 (ए) में बदलाव किया गया है.

धारा-21 में बदलाव कर गैरकृषि उपयोग के कारोबारी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है, पर जमीन पर रैयत का कब्जा कायम रखा गया है. वहीं धारा 49 (1) में कहा गया है कि जमीन का मालिक सरकारी और विकास संबंधी योजनाओं के लिए जमीन को उपयोग करने के लिए दे सकता है. स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, संचार, पंचायत, नहर, रेल वगैरह योजनाओं के लिए आदिवासी अपनी जमीन बेच सकता है. पहले ऐसा मुमकिन नहीं था. धारा-49 (2) में सुधार कर कहा गया है कि जिस योजना के लिए आदिवासी से जमीन ली गई है, उस जमीन को उसी योजना के लिए इस्तेमाल में लाना है. दूसरे किसी काम में ऐसी जमीन का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा. इतना ही नहीं, अगर 5 साल तक ऐसी जमीन का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो जमीन वापस रैयत के पास चली जाएगी और रुपए भी वापस नहीं किए जाएंगे. पहले 15 साल के अंदर जमीन के इस्तेमाल करने की समय सीमा थी. धारा-71 (ए) की उपधारा-2 में बदलाव कर यह कहा गया है कि अब आदिवासी मुआवजे के आधार पर अपनी जमीन किसी को नहीं दे सकेंगे. मुख्यमंत्री रघुवर दास कहते हैं कि सीएनटीएसपीटी ऐक्ट की वजह से राज्य में कई परियोजनाएं लटकी हुई थीं. राज्य और आदिवासियों की तरक्की की राह में रुकावट पैदा हो रही थी. किसी भी योजना को चालू करने से पहले जमीन के अधिग्रहण के लिए सीएनटीएसपीटी ऐक्ट रोड़ा बन जाता था. काफी जरूरत पड़ने पर भी आदिवासी अपनी जमीन नहीं बेच सकते थे. ऐसी जमीनों पर बैंक लोन देने से कतराते थे. ऐक्ट में बदलाव करने से आदिवासियों के साथसाथ राज्य का भी भला होगा. विरोधी दलों ने इस बात को लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि सीएनटीएसपीटी ऐक्ट में बदलाव करने से आदिवासी की जमीन से उस का दावा खत्म हो जाएगा.

आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें

डिजिटल

(1 साल)
USD10
 
सब्सक्राइब करें

डिजिटल + 24 प्रिंट मैगजीन

(1 साल)
USD79
 
सब्सक्राइब करें
और कहानियां पढ़ने के लिए क्लिक करें...