आने वाले समय में आम ग्राहकों के लिए कार बीमा प्रीमियम सस्ता होगा जबकि ज्यादा रिस्क वाले वाहनों मसलन बस ट्रक और ऑडी जैसी गाड़ियों के ओनर को ज्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ सकता है. इन्श्योरेंस इंडस्ट्री ने आम ग्राहक के लिए मोटर बीमा प्रीमियम सस्ता करने और सेफ ड्राइविंग को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है.
आम ग्राहकों के लिए कम होगा मोटर बीमा प्रीमियम
जनरल इन्शयोरेंस कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था जनरल इन्श्योरेंस काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल आर. चंद्रशेखरन ने बताया, ‘हम संसद की स्थाई समिति के समक्ष ऐसे प्रस्ताव रखेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो कि आम चार पहिया या दोपहिया चालकों के लिए प्रीमियम सस्ता हो जबकि ऐसे वाहन जिनसे दुर्घटना का ज्यादा खतरा रहता है या जिन पर रिस्क अधिक होता है उनके लिए अधिक प्रीमियम हो. वाहनों के कुछ सेगमेंट से क्लेम अधिक आता है. मौजूदा समय में इसकी कीमत जिम्मेदारी से ड्राइविंग करने वाले आम आदमी को भी चुकानी पड़ती है और उसे ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है.
10 लाख से अधिक होने पर इंश्योर्ड दे मुआवजा
आर चंद्रशेखरन का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लायबिलिटी को 10 लाख रुपये तक लिमिट किया गया है. हम इतना मुआवजा देंगे लेकिन अगर पीड़ित पक्ष अदालत जाकर इससे अधिक मुआवजे का क्लेम करता है तो यह मुआवजा इंश्योर्ड को देना होगा. हमारा मानना है कि बीमा इंडस्ट्री प्रीमियम के आधार पर ही मुआवजा दे सकती है. अगर किसी को लगता है कि उसके वाहन पर रिस्क अधिक है और ज्यादा मुआवजा मांगा जा सकता है तो वह असीमित लायबिलिटी या अधिक लायबिलिटी के लिए अलग एडिशनल कवर ले सकता है. इसके लिए उसे अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा. इन्श्योरेंस कंपनियां इस तरह के उत्पाद बाजार में लाने पर विचार कर रहीं हैं.