आप होटल में खाना खाते हैं और आपके पास बिल आता है, आप बिल देखते हैं, बिल में पाते हैं की इसमें तो जीएसटी की दरें अभी भी वही हैं जो कि कम करने से पहले थीं. तो आप इसकी औपचारिक एंटी-प्राफिटरिंग शिकायत कर सकते हैं. हालांकि यह प्रक्रिया सरल नहीं है.
एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर एंटी-प्राफिटरिंग आवेदन फौर्म अपलोड किया है ताकि संभावित शिकायतकर्ता इसका उपयोग कर सकें.
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) द्वारा जारी किए गए फौर्म को देखें तो इसमें शिकायत फौर्म भरते वक्त काफी डिटेल्स देनी होंगी. इसके लिए होटल का जीएसटी नंबर, उसका नामकरण कोड, आपके होटल में दिए गए बिल पर कितना टैक्स लिया गया और पहले कितना था, अब कितना है आदि डालना होगा.
इसके साथ दूसरे डौक्यूमेंट भी देने होंगे जैसे सेल्फ अटेस्टेड आईडी प्रूफ, इनवौइस, रेट लिस्ट आदि. शिकायतकर्ता को इसके साथ घोषित करना होगा कि उसने जो जानकारी दी है वह सही है. इसके साथ लगाए गए सभी डौक्यूमेंट सही हैं. इसे दाखिल करते हुए शिकायतकर्ता को पूरी सावधानी बरतनी होगी.
सीबीईसी के अनुसार, एक प्रभावित उपभोक्ता निर्धारित प्रारूप में एंटी-प्रफिटरिंग की स्थायी समिति के सामने आवेदन कर सकता है. यदि मुनाफाखोरी स्थानीय प्रकृति की है तो इसकी शिकायत स्थायी समित या फिर राज्य स्तरीय जांच समिति से की जा सकती है. यह दोनों संस्थाएं उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत की शुरुआती जांच करती हैं. पहला लेवल पूरा होने पर, शिकायत सही पाए जाने पर और प्रूफ मिलने पर यह कमेटी शिकायत को आगे की जांच के लिए रक्षा उपायों के महानिदेशक (सीबीईसी) के पास भेज देती हैं.