बंद हो चुके पुराने 500 रुपए के नोटों का उपयोग करने के लिए सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है. अब 15 दिसंबर तक सरकारी अस्पतालों, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, बिजली-पानी बिल, ट्रेन, हवाई जहाज और मेट्रो टिकट, रेलवे कैटरिंग और स्मारकों के टिकट, दूध केंद्र, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शवदाह गृह और कब्रिस्तान, स्थानीय निकायों के पेंडिंग बिल या टैक्स, कोर्ट फीस और सहकारी स्टोर पर बंद हो चुके 500 रुपए के पुराने नोट चला सकते हैं.
1000 रुपए के पुराने नोट 24 नवंबर की आधी रात से चलने बंद हो गए हैं. अब ऐसे नोटों को अब केवल बैंकों और पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में जमा करवाया जा सकता है. पुराने नोटों के इस्तेमाल के लिए मिली छूट की किसी भी श्रेणी में 1000 का नोट अब स्वीकार नहीं किया जाएगा.
बैंकों से भी नहीं मिलेगा कैश
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 24 नवंबर के बाद से बैंकों में अब पुराने नोट एक्सचेंज नहीं किए जा सकेंगे. अभी तक कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में जाकर 4,500 रुपए तक के पुराने नोट बदलवा सकता था. जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है उन्हें नए खाते खुलवाने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक्सचेंज पर रोक लगाई है. अब नोट एकस्चेंज करने पर पैसे अकाउंट में ट्रांसफर किए जायेंगे.
यहां भी मिली सुविधा
विदेशी नागरिक हर हफ्ते 5,000 रुपए तक की राशि एक्सचेंज करवा सकेंगे. प्रीपेड मोबाइल के टॉप अप के लिए भी 500 का पुराना नोट इस्तेमाल किया जा सकता है. टोल प्लाजा पर 3 दिसंबर से 15 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे 500 के पुराने नोट.