अगर आप कारोबारी हैं और आपने अभी तक फरवरी की GSTR-3बी फाइनल नहीं की है तो अलर्ट हो जाइए. जीएसटीआर-3बी और एनआरआई के लिए जीएसटीआर-5 भरने के लिए सिर्फ आज का दिन बचा है. जीएसटी में जीएसटीआर-3बी रिटर्न सभी कारोबारियों और ट्रेडर्स को 20 मार्च 2018 तक फाइल करनी है. इसके अलावा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटीआर-6 रिटर्न 31 मार्च तक फाइल करनी होगी. लेकिन, कैसे रिटर्न फाइल करेंगे, फौर्म कैसे भरा जाएगा. इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं.

क्या देनी होती है जानकारी

  • फरवरी की GSTR-3बी रिटर्न आज फाइल करनी है.
  • सभी तरह की सेल-परचेज की जानकारी देनी है.
  • 20 लाख से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को रिवर्स चार्ज की जानकारी देनी होगी.
  • रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट, अंतर्राज्यीय कारोबर और अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ बिजनेस की डिटेल्स देनी होगी.
  • कंपोजिशन स्कीम के तहत आने वाले कारोबारियों के साथ बिजनेस, टैक्स फ्री वाले प्रोडक्ट की खरीद की जानकारी देनी होगी.

NRI कारोबारियों को भी देनी होगी डिटेल्स

GSTR-5 नौन-रेजिडेंट (एनआरआई) रजिस्टर्ड डीलर को भरनी है. यह वह कारोबारी हैं जो हैं तो एनआरआई लेकिन, इंडिया में कुछ दिनों के लिए आते हैं और इंडिया में कारोबार या ट्रेड कर पैसे कमाते हैं और चले जाते हैं. उन्हें अपने इंडिया में किए कारोबार की डिटेल जीएसटीआर-5 के जरिए देनी है. इन रिटर्न में एनआरआई कारोबारी को अपनी सेल-परचेज की जानकारी देनी है.

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31मार्च तक भरें जीएसटीआर-6

अगर कारोबारियों को जुलाई 2017 से फरवरी 2018 तक की रिटर्न फाइल करनी है तो उनके लिए आखिरी तारीख 31 मार्च है. इसके लिए जीएसटीआर-6 रिटर्न भरनी होगी. जीएसटीआर-6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भरनी है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीविंग की जानकारी होगी.

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