भले ही तकनीक की वजह से हमारी बैंकिंग आसान हो गई है, लेकिन इसके बावजूद कई बार ग्राहकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. कई बार ऐसा देखा जाता है कि उपभोक्ता किसी एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास करता है, उसके खाते से पैसे कट भी जाते हैं, लेकिन पैसे निकलते नहीं हैं. ऐसे में कस्टमर के पास इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं होता. लेकिन, इससे जुड़ा नियम आपको बैंक से मुआवजा लेने का हकदार बनाता है. आरबीआई ने इस मामले में एक नियम बनाया हुआ है. नियम के मुताबिक, जितने दिन में पैसे आएंगे उतने दिन के हिसाब से बैंक आपको रोजाना मुआवजे के तौर पर 100 रुपए अतिरिक्त देगा.

क्या है उपाए

एक बैंक कस्टमर के तौर पर आपको अपना डेबिट कार्ड जारी करने वाले बैंक के पास इसकी शिकायत करनी चाहिए. आपका ट्रांजैक्शन चाहे अपने बैंक के एटीएम पर फेल हुआ हो या दूसरे बैंक के एटीएम पर, आप अपने बैंक से शिकायत कर अपना पैसा वापस मांग सकते हैं. साथ ही, उस पर मुआवजा भी ले सकते हैं.

क्या है आरबीआई का निर्देश

चूंकि यह पैसा आपको नहीं मिला, ऐसे में यह पैसा आपको वापस आपके अकाउंट में मिलना चाहिए. इसके लिए आरबीआई ने एक समय सीमा भी तय कर रखी है. मई 2011 में आरबीआई की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार, ऐसी शिकायत मिलने के सात कार्य दिवसों (वर्किंग डेज) के भीतर बैंक को उस कस्टमर के खाते में पैसे वापस कर देने होंगे. मई 2011 के इस निर्देश के पहले यह अवधि 12 दिन थी.

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