जौन अब्राहम और प्रेरणा अरोड़ा के बीच फिल्म‘‘परमाणु : ए स्टोरी आफ पोखरण’’का विवाद बहुत ही बुरे मोड़ पर पहुंच गया है. गत माह मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न किए जाने पर दुबारा इस मसले की सुनवाई जब तीन दिन पहले अदालत में शुरू हुई, तो अदालत ने पाया कि प्रेरणा अरोड़ा व अर्जुन एन कपूर की कंपनी ‘क्रियाज इंटरटेनमेंट’ अदालत को भी गुमराह कर रही थी. इस मामले पर सुनवाई पूरी होने पर मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शाहरुख काथावाला ने दस मई को इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए फिल्म‘‘परमाणु’’पर ‘क्रियाज इंटरटेनमेंट’’का कोई हक न होने का फैसला सुनाया.
इतना ही नही मुंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई अपराध शाखा की ‘आथिक अपराध’शाखा को ‘क्रियाज इंटरटेनमेंट’के खिलाफ दाखिल की गयी सभी आपराधिक मामलों की जांच करने के आदेश दे दिए. माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस की ‘आर्थिक अपराध शाखा’ जांच प्रक्रिया के तहत अब प्रेरणा अरोड़ा व अर्जुन एन कपूर की सारी चल अचल संपत्ति को जब्त करने जा रही है.
इसके अलावा अदालत ने प्रेरणा अरोड़ा, अर्जुन एन कपूर और प्रेरणा अरोड़ा की मां को 22 मई तक देश न छोड़ने का भी आदेश दिया है. 22 मई को इन तीनों को अदालत में मौजूद रहने के लिए कहा गया है.
अदालत के इस आदेश के बाद जौन अब्राहम अपनी फिल्म‘‘परमाणु : ए स्टोरी आफ पोखरण’’ को अब 25 मई को प्रदर्शित करने वाले हैं.
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