बौलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को आखिरकार काला हिरण शिकार मामले में जमानत मिल गई है. मामले की सुनवाई से पहले सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार जोशी और सलमान को सजा सुनाने वाले सीजेएम देव कुमार खत्री के बीच चैंबर में बातचीत भी हुई. जिसके बाद सेशंस कोर्ट के जज रवींद्र जोशी ने ट्रांसफर होने के बावजूद सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई की.
बता दें कि सलमान पर यह फैसला आज (शनिवार 7 अप्रैल) लंच के बाद आने वाला था लेकिन लंच खत्म होने के बाद जज रविंद्र जोशी ने संदेश भिजवाया कि अब वो 3 बजे फैसला सुनाएंगे. इससे पहले कोर्ट रूम में सलमान के वकील और सरकारी वकील ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की थीं.
खबरो के मुताबिक सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे जज साहब कोर्ट रूम में आए और उन्होंने पहले चारों तरफ देखा, छत को निहारा और कुछ देर चुप रहे. उन्हें इस तरह देख पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया और इस बीच जज जोशी ने एक लाइन में कहा बेल ग्रांटेड. जज के इस फैसले के साथ ही कोर्ट रूम में बैठे सलमान के वकीलों सहित उनकी बहन अर्पिता और अल्विरा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई. फैसले के बाद बाहर आए सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने मीडिया से कहा कि हमें इंसाफ की उम्मीद थी, जो मिल गया है.
सलमान और सरकारी वकीलों की दलीलें
इससे पहले सुबह 10.30 बजे कोर्ट लगने के साथ ही जज ने दोनों ही पक्षों को फिर से अपनी दलीलें रखने के लिए कहा. इस दौरान सलमान के वकीलों ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि उन्हें गलत फंसाया जा रहा है. सलमान हर पेशी पर आए हैं आर्म्स एक्ट मामले में भी उन्हें निर्दोष ठहराया गया था ऐसे में उनकी सजा सस्पेंड की जाए.
वकीलों ने कहा कि अन्य आरोपियों की तरह सलमान खान को भी संदेह का लाभ मिलना चाहिए. इसके अलावा उनके वकील का कहना था कि इस फैसले को आने में 20 साल का समय लगा, ऐसे में उनके ये 20 साल भी सजा से कम नहीं थे. सलमान के वकीलों ने कोर्ट में पेश हुए गवाहों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वे भरोसे के लायक नहीं हैं. उन्होंने कहा कि सलमान के कमरे से हथियार नहीं मिले हैं, साथ ही उनकी जिप्सी को लेकर भी सवाल उठाए हैं.
वहीं सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मामला अन्य केसेस से अलग है और इसमें प्रत्यक्षदर्शी भी हैं ऐसे में सलमान को जमानत ना दी जाए क्योंकि वो दोषी हैं.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज रविंद्र जोशी ने कुछ देर रूककर कहा कि उनका ट्रांसफर हो चुका है ऐसे में वो केस को लेकर कोई फैसला नहीं दे सकते लेकिन जमानत को लेकर फैसला लंच के बाद सुनाएंगे.
मालूम हो राजस्थान में शुक्रवार रात एक साथ 87 जजों के तबादले कर दिए गए. इनमें जोधपुर सेशन कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी भी हैं. उनकी जगह चंद्रशेखर शर्मा को सेशन जज बनाया गया है. जज के ट्रांसफर के बाद सस्पेंस बना हुआ था कि क्या जज रविंद्र जोशी ही सलमान के केस पर फैसला देंगे या फिर किसी अन्य जज को केस ट्रांसफर करेंगे.
उल्लेखनीय है कि सलमान को जोधपुर के निकट कांकणी गांव में एक अक्टूबर, 1998 की रात दो काले हिरण की गोली मारकर हत्या करने के अपराध में दोषी ठहराया गया था. यह घटना “हम साथ साथ हैं” फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी. मामले में सलमान के साथी कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और एक स्थानीय व्यक्ति दुष्यंत सिंह भी आरोपित थे, जिन्हें “संदेह का लाभ” देते हुए बरी कर दिया गया था.
मालूम हो कि इस मामले में सलमान को पांच साल जेल और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई थी. गौरतलब है कि जज जोशी ने जमानत पर शुक्रवार को फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित कर लिया था. इसके बाद सलमान खान के वकील और सरकारी वकीलों की तमाम दलीलो के बाद सलमान को जमानत दे दी गई.