Dharmendra Property :  अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया. धर्मेंद्र ने दो शादियां की थीं. उन की पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं और दूसरी हेमा मालिनी. धर्मेंद्र की दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार नहीं हुई थी, यही कारण है कि दूसरी शादी की मान्यता को ले कर सवाल उठते रहते हैं. अब सवाल यह है कि क्या धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी का उन की संपत्ति में कानूनन कोई अधिकार है?

धर्मेंद्र जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो वे प्रकाश कौर से शादी कर चुके थे. सो, प्रकाश कौर ही धर्मेंद्र की पहली पत्नी और कानूनी पत्नी का दर्जा रखती हैं. बौलीवुड में सफलता की सीढ़ी चढ़ने के साथ ही धर्मेंद्र का हेमा मालिनी के साथ इश्क परवान चढ़ने लगा. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार एक पत्नी के रहते दूसरी शादी कानूनन अपराध है, इसलिए धर्मेंद्र ने 1979-80 में मुसलिम धर्म के अनुसार हेमा मालिनी से निकाह किया. तब दोनों ने उस शादी के लिए धर्म बदला था लेकिन फिर हिंदू धर्म में आ गए थे

अब धर्मेंद्र की मृत्यु हो चुकी है और धर्मेंद्र के नाम लगभग 400 करोड़ रुपए की संपत्ति है. इस में मुंबई से बाहर 100 एकड़ का फार्महाउस, रियल एस्टेट, कृषि भूमि, प्लौट और फ्लैटस शामिल है. उन के पास कई लग्जरी कारें भी हैं. सिने प्रोडक्शन कंपनी से ले कर रैस्टोरैंट कारोबार में भी धर्मेंद्र का पैसा लगा हुआ है. धर्मेंद्र की मौत के बाद उन की इसी दौलत के बंटवारे का सवाल खड़ा है. धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के दो बेटियां हैं. अगर वे अपने पति की संपत्ति से हिस्सा लेना चाहें तो क्या क़ानून इस की इजाजत देता है?

सुप्रीम कोर्ट की वकील शौर्या तिवारी कहती हैं कि किसी की संपत्ति में अधिकार कई तरीके से तय होता है. उस में क्लेम, वसीयत, लीगल इंटरप्रेटीशन, वारिसान जैसे पहलू शामिल होते हैं. क्लेम आमतौर पर फाइल करना होता है और यह दावा करना होता है कि अमुक संपत्ति में क्यों उन का भी हिस्सा बनता है. फिर जिस की संपत्ति हो, अगर वो कोई वसीयत कर रहा हो, तो उस में नाम होना चाहिए. अन्यथा इसे चैलेंज भी किया जा सकता है.

जैसे दिल्ली के बिजनैसमैन और उद्योगपति संजय कपूर के निधन के मामले में हो रहा है, जिस में उन की दूसरी पत्नी रहीं करिश्मा कपूर के उन से हुए दो बच्चों ने अदालत में चुनौती दी है. कई बार कानूनी तौर पर अधिकार लेने के लिए किस तरह से अदालत में लीगल इंटरप्रेटीशन किया जाता है और अदालत उस को कितना मानती है, इस पर भी तय करता है, जैसे हालिया कुछ मामलों में लिवइन में रहने वालों को भी अदालत से ऐसे अधिकार मिले हैं. सब से आखिरी बात यह है कि क्या बच्चे वारिसान वाली पात्रता रखते हैं. अगर बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र और कानूनी दस्तावेजों में पिता के तौर पर नाम आया है तो बच्चों का हक बनता है.

कानूनी कागजों और दस्तावेजों की बात करें तो किसी कानूनी दस्तावेज में यह सुबूत नहीं मिला है कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को ‘वैध पत्नी’ के रूप में कानूनी विवाह पंजीकरण कराया हो. जब वे 2004 में बीकानेर से लोकसभा का चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने पत्नी का कौलम खाली छोड़ दिया था.

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस नेताओं ने इंदौर अदालत में एक निकाहनामा पेश किया था, जिस में धर्मेंद्र-हेमा की शादी का दावा किया गया था. बेशक यह निकाहनामा एक धार्मिक दस्तावेज हो सकता है, लेकिन हिंदू विवाह कानून के तहत यह कानूनी रूप से वैध नहीं माना गया. विशेष रूप से तब अगर पहली पत्नी जीवित हो और तलाक न हुआ हो.

हेमा मालिनी ने खुद भी कहा है कि उन्होंने धर्मेंद्र की पहली फैमिली को ‘छेड़े बिना’ शादी की थी. दोनों हमेशा साथ नहीं रहे.

हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बहुपत्नी को स्वीकार नहीं करता. इस कानून की धारा 11 कहती है कि अगर कोई पहले शादी में है, तो दूसरी शादी शुरुआत से ही अवैध है. नई भारतीय दंड संहिता में सैक्शन 82 है, यह धारा भी दूसरे विवाह को स्वीकृति नहीं देती, इसलिए कानूनी तौर पर हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा. इस का मुख्य कारण यह है कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से विवाह 1954 में हुआ था और उन्होंने पहली पत्नी से बिना तलाक लिए 1980 में हेमा मालिनी से दूसरा विवाह किया गया. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत एक से ज्यादा शादी गैरकानूनी है, इसलिए धर्मेंद्र का दूसरा विवाह अवैध माना जाएगा.

अब चूंकि धर्मेंद्र का दूसरा विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं है इसलिए हेमा मालिनी को पत्नी के रूप में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (एचएसए) 1956 के तहत कोई हिस्सा नहीं मिलेगा लेकिन धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और प्रकाश कौर से पैदा हुए चार बच्चे सनी, बौबी, विजेता, अजीता और हेमा मालिनी की दो बेटियां ईशा देवगन और अहाना देवगन के बीच धर्मेंद्र की संपत्ति का बंटवारा समान रूप से होगा.

हेमा मालिनी धर्मेंद्र की लिवइन पार्टनर के रूप में केवल रखरखाव का दावा कर सकती हैँ, वे धर्मेंद्र की सपत्ति में स्वामित्व या उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकतीं.

अब सवाल यह है कि धर्मेंद्र की संपत्ति में हेमा मालिनी की दो बेटियों को बराबर का हिस्सा कैसे मिल सकता है? हेमा मालिनी की दोनों बेटियां हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16(1) के तहत वैध संतान हैं. सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले (रेवना सिद्दप्पा बनाम मलिकार्जुन) में स्पष्ट किया गया है कि अवैध विवाह से जन्मे बच्चे मातापिता की व्यक्तिगत और पैतृक संपत्ति में क्लास वन उत्तराधिकारी के रूप में हिस्सा पा सकते हैं.

यदि धर्मेंद्र ने वसीयत बनाई है, तो वे हेमा को संपत्ति दे सकते हैं, लेकिन यदि बिना वसीयत के मृत्यु हो, तो कानूनी उत्तराधिकार ही लागू होगा. वैसे, हेमा मालिनी ने खुद कई इंटरव्यूज में कहा है कि उन्हें धर्मेंद्र की संपत्ति या धन की जरूरत नहीं है.
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