सरकार की ‘हाउसिंग फौर औल-2022’ स्कीम लांच हो चुकी है. इसके तहत होम लोन पर 15 साल की अवधि तक 6.5 फीसदी तक की ब्याज छूट देने की घोषणा की गई है. चलिये जानते हैं कि क्या आपको मिल पाएगी यह सब्सिडी?

सब्सिडी की सौगात

सरकार ने इस योजना की घोषणा वर्ष 2016 में की थी. इसकी घोषणा के बाद से ही ऐसे कई लोग जो घर का सपना पाले हुए थे इसके लागू होने पर टकटकी लगाए हुए थे. अब जब यह योजना लागू हो चुकी है तो लोगों का खुश होना लाजमी है. इस स्कीम के तहत इडब्ल्यूएस  और एलआईजी कैटिगरी के मकानों के लिए 15 साल के लोन पर ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दे दी गई है. यही नहीं सरकार ने इन मकानों के होम लोन पर 15 साल की अवधि तक 6.5 फीसदी तक की ब्याज छूट देने की घोषणा की है. इस कदम से प्रभावी ब्याज दर सिर्फ 4 फीसदी रह जाएगा. घटे ब्याज का बोझ बैंकों पर न पड़े, इसके लिए सरकार सब्सिडी देगी. इस से हर एक शहरी गरीब को 2 लाख 30 हजार रुपये का लाभ होगा.

इस तरह से दी जाएगी सब्सिडी

शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक, फिलहाल 6 लाख रुपये के लोन पर 10.50 प्रतिशत की ब्याज दर से 15 साल तक 6,632 रुपये मासिक देने पड़ते हैं, लेकिन सब्सिडी मिलने के बाद इसमें 2,582 रुपये घट जाएंगे और ईएमआई 4,050 रुपये ही देनी पड़ेगी. सरकार ने अगले 7 सालों के भीतर 2 करोड़ नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा है. वर्तमान में हुडको और एएचबी को इस कार्य के लिए केंद्र की नोडल एजेंसी बनाया गया है.

कौन उठा पाएगा फायदा

अब जरा योजना के इन पहलुओं पर नजर डालें तो आपको समझ आ जाएगा कि आखिरकार ये योजना है किसके लिए. दरअसल इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर तबके का ध्यान रखा गया है. इस स्कीम के तहत इडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटिगरी के मकानों के लिए ही सब्सिडी दी जाएगी. इसका फायदा उठाने के लिए आपकी एन्युअल हाउसहोल्ड इनकम तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा लोअर इनकम ग्रुप जिनकी एन्युअल हाउसहोल्ड इनकम तीन से छह लाख के बीच होगी वह भी एलिजिबिल होंगे. डिसएबल्ड, ट्रांसजेंडर, महिलाएं, विधवा महिला, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स को वरीयता मिलेगी. कोई भी अगर चाहे तो बिल्डर फ्लैट चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो अथवा पूरी तरह से तैयार हो, खुद मकान बनवा रहा हो यो उसमें विस्तार कर रहा हो,  इस योजना का लाभ उठा सकता है.

कट जाएगा पत्ता

ऊपर के प्रावधानों से इतर अगर किसी ने इस योजना का लाभ उठाने की कोशिश की तो उसकी दाल नहीं गलेगी. अगर योजना के लागू होने के वक्त किसी की आयु 70 पार कर जाती है तो उसका पत्ता भी कट जाएगा. इसके अलावा अगर ईडब्लू मकानों का साइज 30 स्क्वायर मीटर (कारपेट) एवं एलआईजी के लिए 60 स्क्वायर मीटर (कारपेट) से ज्यादा होने पर भी योजना का लाभ नहीं मिलना तय है. कोई और मकान भी आपके नाम होने पर बाजी हाथ नहीं लगेगी.

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