9 मई, 2018, दिन बुधवार. उस दिन मुंबई की सेशन कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.जी. शेट्टी की अदालत में कुछ ज्यादा ही गहमागहमी थी. वजह यह थी कि न्यायाधीश शेट्टी उस दिन अभिनेत्री मीनाक्षी थापा के अपहरण और हत्या के आरोपियों को दोषी, निर्दोष या संदेह का लाभ देने का फैसला सुनाने वाले थे.

अदालत सबूतों को देखने परखने के साथसाथ केस के 36 गवाहों की गवाही सुन चुकी थी. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की ओर से बहस भी पूरी हो चुकी थी. इस केस में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता थे विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम, जो अपनी धारदार दलीलों के लिए महाराष्ट्र ही नहीं, देश भर में मशहूर हैं. उज्जवल निकम की दलीलों ने ही मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले के आरोपी पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया था.

न्यायाधीश एस.जी. शेट्टी 10 बजे ही अदालत में पहुंच गए थे. दोनों पक्षों के अधिवक्ता, दोनों आरोपी, मीनाक्षी थापा के परिवार वाले, कुछ मुख्य गवाहों और दर्शकों की अच्छीभली भीड़ अदालत में मौजूद थी. सुनवाई शुरू हुई तो बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कुछ दलीलें अदालत के सामने रखीं. फिर नंबर आया विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम का.

उन्होंने अपनी अंतिम दलीलों से पहले मीनाक्षी थापा के दोस्त आलोक थापा को पुन: अदालत के सामने खड़ा किया. आलोक थापा ने पहले हुई गवाही की तरह अदालत को बताया, ‘‘12 मार्च, 2012 को मीनाक्षी ने मुझ से कहा था कि वह प्रीति एल्विन और अमित जायसवाल के साथ एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में गोरखपुर जा रही है. इतना ही नहीं, मीनाक्षी ने 12 मार्च, 2012 को लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर मुझे प्रीति एल्विन और अमित जायसवाल से मिलवाया भी था.’’

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