सुप्रीम कोर्ट ने केवल कुछ समय के लिये दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है. इससे पूरी तरह से वायु प्रदूषण को नहीं रोका जा सकता. जब तक पटाखों के चलाने पर रोक नहीं लगेगी तब तक अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आयेगे. सुप्रीम कोर्ट की पहल स्वागत के योग्य है, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वह धार्मिक लाभ के लिये यह कर रहे हैं.

ढाई साल के अर्जुन गोपाल, आरव भंडारी और साढे तीन साल की जोया भसीन की अर्जी पर फैसला सुनाते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में दीवाली के मौके पर पटाखे नहीं बिकेंगे. कोर्ट ने कहा कि इस आदेश से यह देखना चाहते हैं कि दीवाली के मौके पर दिल्ली एनसीआर की आबोहवा कैसी रहती है. दिल्ली एनसीआर में बढते प्रदूषण को रोकने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

3 बच्चों की अर्जी पर आया यह फैसला जहां पर्यावरण संगठनों के लिये खुशी लेकर आया, वहीं कुछ धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है. ऐसे लोग 1 हजार करोड़ से अधिक कारोबार के नुकसान की बात भी करने लगे हैं. दीवाली में केवल दिल्ली में ही नहीं पूरे देश के शहरों में प्रदूषण फैल जाता है. रिकार्ड देखें तो दीवाली में वायु प्रदूषण दोगुने से अधिक हो जाता है.

हिन्दू वादी संगठन इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं. कई लोगों ने इस फैसले पर सवाल उठाते कहा कि हिंदुओं के त्योहारों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? स्वदेशी जागरण मंच अब इस फैसले से होने वाले नुकसान की बात करने लगा है. उसका कहना है कि इससे पटाखा कारोबार में लगे लोग बेरोजगार हो जायेंगे. उनकी रोजीरोटी छिन जायेगी. कई दूसरे लोग इसके खिलाफ रिट याचिका करने जा रहे हैं. असल में पटाखा बिकने पर लगी रोक को हिंदूवादी संगठन अपने धर्म के अधिकार से जोड़ कर देख रहे हैं. ऐसे लोग जनता में यह फैलाना चाहते हैं कि यह आदेश उनके धार्मिक आधिकारों में चोट है. पटाखों की बिक्री पर यह अस्थाई रोक लगी है. सुप्रीम कोर्ट भी यह देखना चाहता है कि इससे प्रदूषण पर क्या फर्क पड़ेगा?

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