पत्नी पर पति के शारीरिक और मानसिक अत्याचार के मामले तो सुनने में आम आते हैं लेकिन पत्नी  के अत्याचार से आहत एक पति ने हाल में ही एक ऐसा मामला दर्ज कराया जहाँ दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्‍वपूर्ण फैसले में कहा कि एक महिला द्वारा पति के शारीरिक स्‍थिति का मजाक उड़ाना, उसे मोटा हाथी एलीफैंट, गैंडा या अन्‍य किसी नाम से संबोधित कर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना और विरोध करने पर उसे दहेज के झूठे केस में फंसाने की धमकी देना इत्‍यादि तलाक का ठोस आधार हो सकते हैं. पति से मारपीट और संपत्‍ति जबरन अपने नाम पर कराने के लिए झूठे केस की धमकी देना और शारीरिक संबंधों से इंकार करना भी पति के प्रति क्रूरता है.

दरअसल ,मामला कुछ ऐसा था पूर्वी दिल्‍ली निवासी सुजीत (काल्‍पनिक नाम) की शादी 3 फरवरी 2005 को सीमा (काल्‍पनिक नाम) से हुई थी. 30 दिसंबर 2005 को उन्‍हें एक बेटा पैदा हुआ. पति ने अदालत में सीमा से तलाक के लिए अर्जी दायर की थी.पति का कहना था कि शादी के बाद पत्‍नी का व्‍यवहार बदल गया और वह उसे मोटा हाथी, एलीफेंट कहकर चिढाने लगी. वह अक्‍सर झगड़ा होने पर कहती कि मोटा हाथी किसी काम का नहीं है. वह परिवार को तंग करती और उसे पीटती भी थी. विरोध करने पर आत्‍महत्‍या व दहेज के झूठे केस में फंसाने की धमकी देती. कभी उन पर उनकी संपत्‍ति को उसके नाम करने का दबाव भी डालती.

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