अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. हर महीने सैलेरी का कुछ भाग अब आपकी मर्जी के बिना नहीं कटेगा. अब आपकी सैलेरी से पीएफ कटेगा या नहीं, ये आप निश्चित करेंगे. यह बदलाव अभी मुख्य रूप से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए लागू होगा. बाकी सेक्टर के लिए बाद में फैसला लिया जाएगा. इस फैसले से निजी क्षेत्र में काम करने वाले उन लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा जो पीएफ कटवाना नहीं चाहते.

बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इपीएफ कानून का संशोधन किए बिना ही कर्मचारियों के वेतन से कटने वाले को जरूरी न करने के संदर्भ में नोटिस जारी कर दिया है. हालांकि इस बदलाव की ओर अभी तक बहुत की कम लोगों का ध्यान गया है. सरकार ने अपने इस कदम की जानकारी कैबिनेट नोटिस के तौर पर कपड़ा मंत्रालय के जरिए दी है.

बढ़ेंगे रोजगार

नोटिस में कहा गया है कि रोजगार के अवसर बढ़ाने और एक्सपोर्ट सेक्टर को मजबूत करने के लिए नियम बदले गए हैं. यही नहीं, श्रम से जुड़े कानूनों को आसान बनाने के लिए बदलाव किया गया है.

नहीं मिलेगी पेंशन

इससे कर्मचारियों को एक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. दरअसल, पीएफ के साथ कर्मचारियों को जो पेशन स्कीम का लाभ मिलता है वह पीएफ न कटने की वजह से नहीं मिल पाएगा. जिन लोगों का पीएफ कट रहा है उन्हें 60 साल की आयु के बाद पेंशन के रूप में एक निश्चित रकम मिलती है. पीएफ न कटाने वाले कर्मचारियों को यह रकम नहीं मिलेगी. 

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