दैनिक ज़रूरतों के लिए हम सभी को दिन में कई बार एटीएम जाना पड जाता है लेकिन आपके साथ भी ऐसा कई बार हो जाता होगा कि  जब एटीएम से पैसे निकालते समय आपके अकाउंट से पैसे तो कट जाते हैं, लेकिन मशीन से पैसे नहीं निकलते. ऎसी स्थिति में परेशान न हों और सही समय पर अपने बैंक से संपर्क करें. इतना ही नहीं ऎसी स्थिति में आप अपने बैंक से रोजाना 100 रुपये की पेनल्टी भी वसूल सकते हैं.

इसके लिए यह है तरीका

आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक अगर ट्रांजेक्शन फेल होने की शिकायत मिलने के 7 वर्किड डेज के अंदर बैंक ग्राहक के अकाउंट में वापस क्रेडिट नहीं करता है तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत बैंक को 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ग्राहक को पेनल्टी देनी होती है.यह पेनल्टी पाने के लिए जरूरी है कि ट्रांजेक्शन फेल होने के 30 दिन के अंदर ही शिकायत करना जरूरी है. इसके बाद शिकायत करने पर बैंक मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होगा.

पेनल्टी पाने के लिए स्टेप 1

ट्रांजेक्शन फेल होने पर अपने बैंक में एटीएम स्लिप या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ शिकायत करें. एटीएम मशीन में ही संबंधित ब्रांच और मैनेजर का नाम व नंबर लिखा होता है.

पेनल्टी पाने के लिए स्टेप 2

शिकायत ट्रांजेक्शन फेल होने के 30 दिन के अंदर ही करें. बैंक को कार्ड की डिटेल, अकाउंट नंबर, एटीएम आईडी या लोकेशन और ट्रांजेक्शन की तारीख और समय जरूर दें. ध्यान रखें अपने कार्ड का या अन्य कोई भी पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर न करें.

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