करदाताओं के लिए आयकर नोटिस एक बुरे सपने के समान होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आयकर की गणना में ब्याज की आय को शामिल करना भूल गए हों. हाल ही में आयकर विभाग ने 7 लाख पत्र उन लोगों को जारी किए हैं जिन्होंने बिना पैन दिए अधिक मूल्य के लेन-देन किए थे.

क्या आप जानते हैं कि किन कारणों से आयकर विभाग आपके खिलाफ नोटिस जारी कर सकती है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वे कौन से कारण हैं जिनके चलते, आपके खिलाफ आयकर विभाग का नोटिस जारी हो सकता है.

आयकर फाइल न करना

कोई व्यक्ति जिसकी आय 2,50,000 से अधिक है उसे निर्धारित समय से पूर्व अपने रिटर्न दाखिल करना चाहिए. ध्यान रहे कि यदि नियोक्ता या बैंक द्वारा स्रोत पर ही आयकर काट लिया गया हो तो भी व्यक्ति को आयकर रिटर्न भरना ही चाहिए. अगर आपकी आय कर योग्य रही है और हाल के वर्षों में वे आप आयकर रिटर्न भरना भूल गए हैं, तो आपको आयकर विभाग से सूचना जारी हो सकती है. आयकर रिटर्न तब भी भरना चाहिए जबकि आपकी कर योग्य आय न भी हो क्योंकि यह लोन लेते समय या वीजा के लिए आवश्यक होता है.

स्रोत पर काटे आयकर से मिलान न होना

अगर स्रोत पर काटे आयकर तथा जमा आयकर मेल नहीं खाते तो भी आपको इस कारण से आयकर विभाग से नोटिस मिल सकती है. टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पूर्व करदाता को 26एएस फॉर्म को जाँच लेना चाहिए जिसमें सभी स्रोत पर काटे आयकर उद्धत रहते हैं.

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