खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जरूरतमंद और गरीब लोगों तक 1.4 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी पहुंचाने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है. अब पीडीएस(पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन खरीदने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा.

जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है उन्हें आधार कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है. सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को पिछले साल नवंबर में देशभर में लागू किया गया था. इसके तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति व्यक्ति एक से तीन रुपए प्रति किलो की दर पर पांच किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराती है.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 8 फरवरी को आधार कानून के तहत अधिसूचना जारी की है. इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रत्येक ऐसे व्यक्तिगत लाभार्थी जिनके पास राशन कार्ड है, को इस बात का प्रमाण पेश करना होगा कि उनके पास आधार नंबर है या फिर उन्हें इसके तहत सब्सिडी का लाभ लेने को आधार सत्यापन से गुजरना होगा.’ यह अधिसूचना 8 फरवरी से असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों पर लागू होगी. यह सभी नए लाभार्थियों पर भी लागू होगी.

बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थी जिनके पास आधार नंबर नहीं है या फिर उनका आधार के तहत नामांकन नहीं हुआ है, लेकिन वे सब्सिडी पाने को इच्छुक हैं, उन्हें आधार के लिए 30 जून, 2017 तक आवेदन करना होगा. लाभार्थी को आधार नंबर मिलने तक सस्ता अनाज राशन कार्ड दिखाने या आधार नामांकन आईडी स्लिप या राज्य सरकार को आधार कार्ड के लिए किए गए आवेदन की प्रति के जरिये यह लाभ मिल सकेगा.

आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें

डिजिटल

(1 साल)
USD10
 
सब्सक्राइब करें

डिजिटल + 24 प्रिंट मैगजीन

(1 साल)
USD79
 
सब्सक्राइब करें
और कहानियां पढ़ने के लिए क्लिक करें...