ड्रग कंट्रोलर जनरल औफ इंडिया (डीसीजीआई) ने देश विदेश के कई नामी कास्मेटिक्स उत्पादों के नाम पर नकली और मिलावटी माल बेचने के आरोप में अमेजन सहित कई ई-कामर्स कंपनियों को नोटिस भेजा है. डीसीजीआई ने जांच में पाया कि इन वेबसाइट पर कई ऐसे भी आयातित उत्पाद बिक रहे हैं, जिन्हें भारत में बेचने की अनुमति नहीं है. कंपनियों को दस दिन में जवाब देने को कहा है. जवाब नहीं मिलने पर डीसीजीआई ने कंपनियों को कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.

डीसीजीआई के ड्रग इंस्पेक्टर ने देश के विभिन्न हिस्सो में 5 और 6 अक्टूबर को छापा मारा था, जिसमें पता चला कि ई-कामर्स वेबसाइट पर बिना पंजीकरण वाले कुछ स्वदेशी कास्मेटिक और बिना वैध लाइसेंस के आयातित ब्रांड्स बेचे जा रहे हैं. इसके बाद अमेजन, फ्लिपकार्ट और इंडियामार्ट जैसी कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है. बिना मंजूरी के ऐसे उत्पादों की बिक्री पर मौद्रिक जुर्माना से लेकर जेल की सजा का प्रावधान है.

इस बारे में जब अमेजन इंडिया से संपर्क किया गया तो कंपनी ने कहा कि अमेजन ग्राहकों का ध्यान रखती है और उच्च मानदंडों का अनुपालन करती है. और जब भी ऐसा कोई मामला कंपनी के समक्ष आता है तो अवैध और नकली उत्पाद बेचने वाले विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाती है.

बता दें कि डीसीजीआई एस ई रेड्डी ने नोटिस में कहा, 'अगर आप निर्धारित समय में नोटिस का जवाब देने में विफल रहते हैं तो यह माना जाएगा कि आपके पास कोई जवाब नहीं है और जो भी उचित कार्रवाई होगी, की जाएगी.' रेड्डी के अनुसार इसी प्रकार का नोटिस इंडियामार्ट को भी दिया गया है. फ्लिपकार्ट और इंडियामार्ट से इस बारे में फिलहाल बयान नहीं मिल पाए हैं.

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