लोकसभा चुनाव से पहले माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद एक और बड़ा बदलाव कर सकता है. यह कदम राजस्‍व वसूली में इजाफे के बाद उठाया जाएगा. इसके तहत वाहन, एसी जैसे उत्‍पाद जो अभी सबसे ऊंचे 28 प्रतिशत के कर स्लैब में आते हैं उन पर भी जीएसटी दर घटाई जाएगी. इससे वाहन खरीदने वालों को सबसे ज्‍यादा फायदा होगा. अभी इस सूची में 35 उत्‍पाद रह गए हैं.

पिछले एक साल के दौरान जीएसटी परिषद ने सबसे ऊंचे कर स्लैब वाले 191 उत्पादों पर कर घटाया है. जीएसटी को एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था. उस समय 28 प्रतिशत कर स्लैब में 226 उत्पाद या वस्तुएं थीं. वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद ने एक साल में 191 वस्तुओं से कर घटाया है.

नई जीएसटी दरें 27 से होंगी प्रभावी

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नई जीएसटी दरें 27 जुलाई को लागू होंगी. जो 35 उत्पाद सबसे ऊंचे कर स्लैब में बचेंगे उनमें सीमेंट, वाहन कलपुर्जे, टायर, वाहन उपकरण, मोटर वाहन, याट, विमान, एरेटेड ड्रिंक और अहितकर उत्पाद तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला शामिल हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि आगे चलकर राजस्व स्थिर होने के बाद परिषद 28 प्रतिशत कर स्लैब को और तर्कसंगत बना सकती है और सबसे ऊंचे कर स्लैब को सिर्फ सुपर लग्जरी और अहितकर उत्पादों तक सीमित कर सकती है.

एसी, टीवी पर संशोधन के बाद 18 फीसदी लगेगा जीएसटी

डेलौयट इंडिया के भागीदार एमएस मणि ने कहा कि यह उम्मीद की जा सकती है कि राजस्व संग्रह स्थिर होने के बाद सभी आकार के टीवी, डिशवौशर, डिजिटल कैमरा, एसी पर 18 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू हो सकती है. मणि ने कहा कि अच्छी स्थिति यह होगी कि सिर्फ अहितकर वस्तुओं को भी 28 प्रतिशत के स्लैब में रखा जाए, जिससे बाद में कम जीएसटी स्लैब की ओर बढ़ा जा सके.

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