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पंजाब नेशनल बैंक और रोटोमैक घोटाले के बाद अब 3200 करोड़ रुपए के टीडीएस घोटाले की खबरें सामने आ रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में करीब 447 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों की सैलरी में से टीडीएस का पैसा तो काट लिया, लेकिन उसे सरकार तक नहीं पहुंचाया और कंपनी के फायदे के लिए उन पैसों का इस्तेमाल किया.
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कंपनी आपकी सैलरी में से टैक्स के पैसे काट रही है तो वह उसे जमा कराए या ना कराए, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि कंपनी द्वारा आपके टैक्स का पैसा आयकर विभाग को ना देने के कारण आप भी कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं.
दरअसल, आपके वेतन में से पैसे काटने के बाद अगर वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचाए जा रहे हैं तो आपके फौर्म 16 और 26एएस में उपलब्ध जानकारियां बेमेल हो जाएंगी, जिसके कारण आपके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है. आयकर विभाग आपको डिमांड नोटिस भेज सकता है. दरअसल, जो टैक्स का पैसा आपके वेतन में से कटता है, उसकी जानकारी फौर्म 16 में होती है और जितना पैसा टीडीएस के रूप में आयकर विभाग को दिया जाता है उसकी जानकारी फौर्म 26एएस में होती है और इन दोनों फौर्म्स की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध होती है.
ऐसे में विभाग इस बात का आसानी से पता लगा सकता है कि आप टैक्स दे रहे हैं या नहीं. आप डरिए नहीं, आपकी कंपनी टीडीएस के पैसे आयकर विभाग को भेज रही है या नहीं इसका पता लगाने का भी एक तरीका है.